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जी.एस.टी.ः मिसमैच ने मिसमैच करवा दी

वैसे तो प्रतिवर्ष आयकर रिटर्न को दाखिल करने की अंतिम तिथि आती है और चली जाती है। लेकिन इस वर्ष की टैक्स आॅडिट की रिटर्न में विशेषकर अधिवक्ताओं को परेशान कर दिया। या यह कहें कि बहुत भारी टेंशन में गुजरी। अभी 31 अक्टूबर 2019 को टैक्स आयकर रिटर्न की अंतिम तिथि थी, वैसे तो इस रिटर्न के लिए अंतिम तिथि कानून 30 सितम्बर रहती है लेकिन सरकार की मेहरबानी से एक माह बढ़ा दी गई थी। एक बात का अनुभव हो रहा है कि 2014 में जब हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री ने देश की बागडोर सम्भाली, तब से देश के करदाताओं की संख्या में प्रतिवर्ष उल्लेखनीय वृ(ि हो रही है लेकिन इस वृ(ि के साथ करदाताओं के साथ अधिवक्ताओं की टेंशन में भी उल्लेखनीय वृ(ि दिखायी दे रही है। यह वृ(ि टैक्स बेस के बढ़ने के साथ कर प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष प्रणाली में सुधार के कारण ही बढ़ोतरी देखी गई। क्योंकि 2014 में आम जनता और ऐसे परिवारों को बैंकों की ओर आकर्षित करने के लिए जनधन खाते खोले गये, कालेधन पर लगाम लगाने के लिए नोटबंदी और 2017 में अप्रत्यक्ष कर प्रणाली जी.एस.टी. का लागू हो जाना सुधारात्मक कदम कहे जा सकते हैं। लेकिन यह देखने में यह आ रह